कौशाम्बी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के हित में एक ऐसा निर्णय लिया है, जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना 2025 की औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना बिजली बिलों के बोझ से दबे करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधी, त्वरित और ऐतिहासिक राहत देगी। अधिशासी अभियंता, विद्युत मंझनपुर ने शुक्रवार को बताया कि नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस योजना में 100% सरचार्ज माफी और मूलधन में 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य साफ है कोई भी उपभोक्ता बिजली बिलों की वजह से आर्थिक संकट में न फँसे और राज्य की विद्युत व्यवस्था भी मजबूत बने। इस योजना से जहाँ सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि होगी, वहीं घरेलू और वाणिज्यिक दोनों वर्गों को ऐसी राहत मिलेगी, जो इससे पहले कभी नहीं मिली। तीन चरणों में मिलेगा छूट का लाभ – पहले चरण में सबसे बड़ीराहत ,योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है। पंजीकरण जितना जल्दी लाभ उतना बड़ा।
👉चरण अवधि मूलधन में छूट--
पहला चरण 1 दिसंबर 2025 – 31 दिसंबर 2025 25% छूट
दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 – 31 जनवरी 2026 20% छूट
तीसरा चरण 1 फरवरी 2026 – 28 फरवरी 2026 15% छूट
अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अधिकतम लाभ हेतु प्रथम चरण में ही पंजीकरण कर भुगतान करें।
👉घरेलू और वाणिज्यिक—दोनों श्रेणियों के लिए राहत-
घरेलू उपभोक्ता (2 kW तक),वाणिज्यिक उपभोक्ता (1 kW तक)
दोनों वर्ग इस योजना से लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही बिजली चोरी के प्रकरणों में निर्धारित राजस्व धनराशि पर भी छूट का प्रावधान किया गया है जो कई उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी उम्मीद है।
👉बड़ी राहत, मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा-
जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार ने ईएमआई (मासिक किस्त) की सुविधा भी दी है। इससे गरीब, मजदूर, किसान और निम्न मध्यमवर्गीय उपभोक्ता आसानी से अपने बकाए चुकाकर बिल फ्री हो सकेंगे।यह कदम लाखों परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नया रास्ता देगा।
👉ओवर-बिलिंग और अंडर-बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिल भी अब संशोधित होंगे-
👉🏿योजना अवधि में विभाग ऐसे उपभोक्ताओं के बिलों की भी नए सिरे से जाँच और सुधार करेगा जिनके बिल वर्षों से ओवर याअंडर-बिलिंग के कारण विवादित थे।👉🏿बिल नॉर्मेटिव औसत के आधार पर संशोधित होकर उपभोक्ताओं को सही व पारदर्शी बिल उपलब्ध कराया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार
यह केवल छूट योजना नहीं, बल्कि
उपभोक्ता-विश्वास बहाली का बड़ा अभियान है।सुविधाजनक पंजीकरण प्रक्रिया – ऑनलाइन से लेकर काउंटर तक व्यवस्था* पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है।
👉🏿विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org
👉🏿संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय
👉🏿जन सेवा केंद्र (CSC)
👉🏿किसी भी विभागीय कैश काउंटर
मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, पंजीकरण से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो।
बिजली चोरी प्रकरणों में भी अभूतपूर्व छूट
बिजली चोरी के मामलों में सम्मिलित व्यक्तियों को भी राहत पाने हेतु पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण करते समय
👉🏿₹2000 या राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% (जो अधिक हो) का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
👉🏿इसके पश्चात राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट लागू होगी।
रिपोर्ट -कामता प्रसाद चौरसिया, शिवम चौरसिया


