कौशाम्बी।
जनपद के चर्चित तीन मासूम बच्चियों की जहरीली टॉफी से मौत के सनसनीखेज मामले में आज विशेष अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे-03 की अदालत ने अभियुक्त शिवशंकर पुत्र बुलाकी राम, निवासी सौरई बुजुर्ग, थाना कड़ाधाम को आजीवन कठोर कारावास तथा ₹35,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
ज्ञात हो कि यह मामला 17 अगस्त 2023 का है जब थाना कड़ाधाम क्षेत्र में स्थित सौरई बुजुर्ग गांव के निवासी वादी राज कुमार प्रजापति ने सूचना दी कि पड़ोसी शिवशंकर ने पुरानी रंजिश के चलते उनकी चार बच्चियों को टॉफी में ज़हर मिलाकर खिला दिया था। इस घातक साजिश में तीन बच्चियों की मौत हो गई थी जबकि एक गंभीर रूप से बीमार हो गई थी।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मु0अ0सं0 234/23 अंतर्गत धारा 302 व 328 भादवि के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में गठित मानिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए शासन की प्राथमिकता के आधार पर इस गंभीर व जघन्य अपराध में सख्त सजा दिलाई गई।
इस फैसले से पीड़ित परिवार को आंशिक न्याय की अनुभूति हुई है, वहीं समाज में एक संदेश गया है कि मासूमों की हत्या जैसे कृत्य को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
रिपोर्ट : कामता प्रसाद चौरसिया, शिवम चौरसिया


