भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा -163 लागू

Kamta Prasad Chaurasiya
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 कौशाम्बी


 जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने अवगत कराया कि 27 जून 2025 के द्वारा जनपद कौशाम्बी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत 31 अगस्त 2025 तक निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जनपद के थाना सैनी क्षेत्रान्तर्गत गत माह ग्राम लोहदा में हुई घटना को लेकर दो समुदायों, जाति विशेष के मध्य तनाव व्याप्त है, जिससे सामाजिक सदभाव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में किसी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन एवं जन प्रतिनिधि के साथ-साथ राजनैतिक दलों से जुड़े किसी भी व्यक्ति के आने-जाने पर इन समुदायों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जिससे लोक परिशान्ति विक्षुब्ध होना सम्भाव्य है। अतएव जनपद में प्रभावी निषेधाज्ञा 27 जून 2025 में वर्णित उपबन्धों के अतिरिक्त निम्नांकित उपबंध को भी सम्मिलित किया जाता है, कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जन प्रतिनिधि, राजनैतिक दलों से जुड़े किसी भी व्यक्ति का सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जनपद कौशाम्बी में अवस्थित ग्राम लोंहदा थाना सैनी की सीमा में प्रवेश निषिद्ध किया जाता है। यह आदेश निषेधाज्ञा 27 जून 2025 का अभिन्न अंग रहेगा तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।


रिपोर्ट :कामता प्रसाद चौरसिया

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